भूना। नगरपालिका के पालिका अभियंता (एमई) की शिकायत पर पुलिस ने करीब डेढ़ महीने बाद संज्ञान लेते हुए आरोपी अशोक कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामला शांति निकेतन स्कूल वाली गली में इंटरलॉकिंग ब्लॉक उखाड़ने और निरीक्षण के दौरान नगरपालिका के कर्मचारी से दुर्व्यवहार से जुड़ा है।
पुलिस ने जांच के बाद सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाव (पीडीपीपी) एक्ट 1984 की धारा 3 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। भूना नगरपालिका के एमई नरेंद्र पवार को 17 सितंबर को सूचना मिली थी कि शांति निकेतन स्कूल वाली गली में अशोक कुमार द्वारा इंटरलॉकिंग ब्लॉक उखाड़े जा रहे हैं। इस पर एमई ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान अशोक कुमार द्वारा नगरपालिका अधिकारी व कर्मचारी के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार किया गया। इसके बाद मामले की शिकायत 24 सितंबर को थाना भूना में लिखित रूप में दी गई थी। शिकायत में एमई ने स्पष्ट किया था कि ब्लॉक उखाड़ने की गतिविधि से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा था, जिसके लिए कार्रवाई जरूरी है। लेकिन शिकायत दर्ज होने के बावजूद मौके पर मामला नहीं हुई।
अब लगभग डेढ़ महीने बाद पुलिस ने जांच पूरी करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच अधिकारी ओमप्रकाश बिश्नोई ने बताया कि नगरपालिका एमई नरेंद्र पवार की शिकायत पर जांच की गई। जांच में पाया गया कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है।