फतेहाबाद। उपभोक्ता फोरम ने एक बीमा कंपनी को उपभोक्ता को उसके वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर छह फीसदी ब्याज सहित 49 हजार 703 रुपये का मुआवजा व 11 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
इस मामले में राजकुमार निवासी कृष्णा कॉलोनी टोहाना ने 21 अगस्त 2018 को उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर कर बताया था कि उसने अपनी गाड़ी का श्री राम जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा करवाया था। यह बीमा 10 अक्तूबर 2016 से 9 अक्तूबर 2018 तक वैध था। उसने बताया कि 26 सितंबर 2017 को उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस पर काफी खर्च आया। उसने बीमा कंपनी को क्लेम भेजा था, लेकिन कंपनी ने उसे बीमा देने से इन्कार कर दिया। सर्वेयर ने भी अपनी रिपोर्ट में उसकी गाड़ी पर 49 हजार 703 रुपये खर्च होने की रिपोर्ट बनाई थी। कंपनी के मना करने पर राजकुमार ने उपभोक्ता फोरम में अपील कर दी।
मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजबीर सिंह ने बीमा कंपनी को राजकुमार को केस दायर होने की अवधि से अब तक 49 हजार 703 रुपये छह फीसदी ब्याज सहित देने के आदेश दिए। साथ ही कंपनी पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।