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Fatehabad News: पत्नी से दोस्ती के शक में युवक की ईंट मारकर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद की सजा

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फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने पत्नी से दोस्ती के शक में युवक की ईंट मारकर हत्या करने के दोषी मनदीप सिंह को उम्रकैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में सदर थाना फतेहाबाद ने बनगांव निवासी संदीप सिंह की शिकायत पर 28 मई 2019 को मनदीप सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था।पुलिस को दी शिकायत में संदीप सिंह ने बताया था कि उसका बड़ा भाई राजेश कुमार प्लंबर था। 26 मई 2019 को सुबह करीब 10 बजे अपने घर से पड़ोसी मनदीप सिंह के साथ उसकी बोलेरो गाड़ी में गया था। इसके बाद वह घर नहीं लौटा। जब इस बारे में मनदीप सिंह से पूछा तो उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। 28 मई 2019 को सूचना मिली कि उसके भाई राजेश कुमार का शव दरियापुर के पास सिरसा ब्रांच नहर के पास पड़ा है। संदीप सिंह ने बताया कि जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि शव पर चोट के निशान थे। इसके बाद संदीप सिंह ने अंदेशा जताया था कि मनदीप सिंह ने ही राजेश कुमार की हत्या कर शव नहर में फेंका है। पुलिस रिमांड के दौरान मनदीप सिंह ने बताया था कि राजेश कुमार की उसकी पत्नी के साथ दोस्ती थी। इससे खफा होकर वह उससे रंजिश रखने लगा था। इसी रंजिश के तहत बदला लेने के लिए वह उसे गांव बनगांव के पास सिरसा ब्रांच नहर पर ले गया, जहां उन्होंने पहले शराब पी। इसके बाद उसने राजेश के सिर पर ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी थी। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए अब मनदीप सिंह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
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