फतेहाबाद। एडीजे हेमंत यादव की अदालत ने नशा तस्करी के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी सतगुर सिंह को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसी मामले में दूसरे आरोपी वीरू को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। इस पुलिस ने साल 2021 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पुलिस के अनुसार 16 मई 2021 को टोहाना पुलिस ने रहनवाली रोड, रजवाहा पुल के पास नाकाबंदी के दौरान सतगुर सिंह को गिरफ्तार किया। तलाशी में उसके पास से नशे की 2000 गोलियां बरामद हुईं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने ये गोलियां वीरू के घर से साढ़े 16 हजार रुपये में खरीदी थी।
नशा बेचने का काम आर्थिक तंगी के कारण शुरू किया था। इस मामले में 18 लोगों ने अपनी गवाही दी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में ठोस साक्ष्य और गवाह पेश किए। अदालत ने इन तथ्यों को देखते हुए नशा तस्करी के आरोपी सतगुर सिंह को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।