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गैस सिलिंडर रखने का आरोपी दुकानदार गिरफ्तार

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टोहाना। शहर के चंडीगढ़ रोड स्थित रेलवे पुल के नीचे नगर परिषद की दुकान में अवैध रुप से गैस सिलिंडर मिलने के मामले में शहर पुलिस ने दुकानदार पारस को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक सत्यवान ने कहा कि उनके पास मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की टीम से सूचना आई कि रेलवे पुल के नीचे मैसर्ज पारस नामक दुकान में सात भरे हुए और सात खाली सिलिंडर पाए गए हैं। जिनको लेकर बीडीए स्कीम के तहत मुकुल गैस एजेंसी से एग्रीमेंट तो किया गया है लेकिन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। जिसके चलते उनका मुकुल गैस से एग्रीमेंट भी रद्द हो गया है। उन्होंने बताया कि ये भरे हुए सात सिलिंडर मुकुल गैस एजेंसी के ही हैं। इस बारे में मुुकुल गैस एजेंसी मैनेजर रमेश ने कहा कि मैसर्ज पारस ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तथा एजेंसी में सिक्योरिटी भी नहीं जमा करवाई जिसके चलते उनका एग्रीमेंट रद्द हो गया है। संवाद
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