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घर में घुसकर दुष्कर्म के दोषी को दस साल कैद

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को 10 साल की कैद व साढ़े 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक जसबीर के खिलाफ महिला पुलिस थाना में 2 जुलाई 2018 को आईपीसी की धारा 376, 450 व 506 के तहत मामला दर्ज हुआ था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की मां ने बताया था कि वह शादी कार्यक्रम में घर से बाहर गई हुई थी। इस दौरान उसकी बेटी घर में अकेली थी। दोषी जसबीर सिंह को इसकी भनक लगी तो वह उसके घर में घुस आया। दोषी ने घर में घुसकर उसकी बेटी के साथ दुराचार किया और किसी को बताने पर उसे व उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी। बाद में पीड़िता ने सारी बात अपने परिजनों को बताई। इसके चलते पुलिस में शिकायत दी गई।
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