फतेहाबाद। जिलाधीश डॉ. विवेक भारती ने जिले में तुरंत प्रभाव से गेहूं की फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध लगाया है। इसके अतिरिक्त सभी कंबाइन हार्वेस्टर मशीन के मालिकों को आदेश दिए हैं कि वे गेहूं की फसल की कटाई के दौरान अपनी कंबाइन हार्वेस्टर मशीनों में सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (एसएसएमएस) लगवाना सुनिश्चित करें।
बिना एसएसएमएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीनों द्वारा गेहूं की फसल काटने पर पूर्ण: रोक लगाने के आदेश दिए जाते हैं। किसानों द्वारा फसलों के अवशेषों को जलाना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 का उल्लंघन है। आगजनी से होने वाले प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य, संपत्ति, जानमाल की हानि होने का भय रहता है। इसके साथ ही तनाव, क्रोध जीवन को बाहरी खतरे की संभावना रहती है।
उपरोक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 तथा संपीड़ित वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 एवं अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हो सकते हैं के तहत दंड का भागीदार होगा।