फतेहाबाद। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी रतिया को सड़क दुर्घटना में पूर्ण रूप से दिव्यांग हुए बीमित वाहन चालक को 15 लाख रुपये की बीमा राशि 45 दिन में अदा करने का आदेश दिया है।
यह राशि सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देनी होगी। आयोग ने बीमाधारक उपभोक्ता को 11,000 रुपये की राशि विवाद आदि खर्च के रूप में देने के भी आदेश दिए हैं। जिले के गांव ढांड निवासी मनोज कुमार ने अधिवक्ता कौशल मेहता के माध्यम से द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी रतिया के खिलाफ आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने 15 लाख रुपये की बीमा राशि दिलवाने की गुहार लगवाई थी। इस शिकायत में मनोज कुमार ने बताया कि उन्होंने 26 फरवरी 2019 को इस बीमा कंपनी से मोटरसाइकिल का बीमा करवाया था।
उन्होंने बीमा कंपनी में अतिरिक्त राशि अदा करके 15 लाख रुपये का व्यक्तिगत बीमा भी करवाया था। शिकायतकर्ता सात सितंबर 2019 को बीमायुक्त बाइक से ड्यूटी करने खेदड़ स्थित थर्मल प्लांट की ओर जा रहे थे। इसी दौरान शिवाजी होटल के पास दूसरा मोटरसाइकिल खेदड़ गांव की तरफ से आया।
इसके चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से बाइक चलाकर उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। इस हादसे में उसे काफी चोट लगी। बरवाला पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 279 और 337 के तहत मामला दर्ज हुआ था।
वह हिसार के अस्पताल में दो माह तक दाखिल रहे। चोट की वजह से वह पूर्णरूप से दिव्यांग हो गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष राजबीर सिंह और सदस्य केएस निराणियां ने शिकायतकर्ता मनोज कुमार की शिकायत स्वीकार कर उनके हक में फैसला सुनाया।