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सुबह नौ से रात आठ बजे तक खुल सकेंगी दुकानें, मेडिकल व दूध की दुकानों को सुबह सात बजे की अनुमति

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अनलॉक-4 के तहत दुकानें खोलने के समय निर्धारित करने के डीसी डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने आदेश जारी किए है। डीसी ने बताया कि जिला में अब दुकानें सुबह 9 बजे सायं 8 बजे खुली रहेगी। इसके अलावा पैट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर और डेयरी प्रोडक्ट की दुकानें सुबह 7 से सायं 8 बजे तक तथा होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों का खोलने का समय सुबह 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक निर्धारित किया है। डीसी ने सभी उपमंडलाधीश को इन आदेशों की पालना करवाने की जिम्मेदारी निर्धारित की है।
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डीसी डॉ. बांगड़ ने कहा कि लोगों की सुविधा के मद्देनजर सरकार द्वारा विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए अनलॉक-4 में भी छूट प्रदान की गई है। नागरिक अनलॉक-4 में मिली इस छूट के बीच कोरोना से बचाव संबंधी उपायों व सावधानियों के प्रति लापरवाही न बरतें। डीसी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रति सतर्कता दिखाते हुए प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें। क्षेत्र के लोग संक्रमण के फैलाव की गंभीरता को समझें। इस बीमारी के फैलाव को उपाय व सावधानियां बरतकर ही रोका जा सकता है।
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