फतेहाबाद। न्यायिक दंडाधिकारी गौरी नारंग की अदालत ने चेक बाउंस मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को एक साल की कैद व साढ़े तीन लाख रुपये हर्जाने की सजा सुनाई है।
इस मामले में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ब्रांच झलनिया ने अदालत में चेक बाउंस का केस दायर किया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, रोशनलाल निवासी खजूरी जाटी ने बैंक से पांच जनवरी 2017 को अंडर ग्राउंड पाइप लाइन बिछाने के लिए साढ़े आठ लाख रुपये का लोन लिया था। लोन चुकाने की एवज में उसने बैंक को दो लाख पांच हजार रुपये का चेक 14 नवंबर 2017 को बैंक को सौंपा था। बैंक में चेक लगाने के बाद चेक डिसऑनर हो गया। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने रोशनलाल को एक साल की कैद व साढ़े तीन लाख रुपये हर्जाने की सजा सुनाई। संवाद