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Fatehabad News: बिना मान्यता के चल रहे 50 प्ले वे स्कूलों को नोटिस

Mon, 06 Jul 2026 10:48 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
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फतेहाबाद। बाल कल्याण समिति का कार्यालय। संवाद
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फतेहाबाद। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बाल कल्याण समिति ने जिले के 50 प्ले-वे स्कूलों को नोटिस जारी किए हैं। समिति ने यह कार्रवाई शैक्षणिक सत्र 2026-27 में की है। अधिकारियों ने कहा कि कि केवल मान्यता प्राप्त संस्थान ही निर्धारित नियमों के तहत प्ले-वे स्कूल संचालित कर सकते हैं। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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बाल कल्याण समिति के अनुसार जिले में वर्तमान समय में केवल 24 प्ले-वे स्कूल ही मान्यता प्राप्त हैं। इसके बावजूद विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि कई स्थानों पर बिना आवश्यक अनुमति के प्ले-वे स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे संस्थानों में सुरक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
इसी को देखते हुए जिला बाल कल्याण अधिकारी शिव कुमार ने बिना मान्यता प्ले-वे स्कूल संचालकों को नोटिस जारी कर सरल पोर्टल के माध्यम से मान्यता के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए हैं। जिन संस्थानों के पास मान्यता नहीं है उन्हें नियमानुसार प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया है। निर्धारित समय में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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प्रशासन की अपील, बच्चों का प्रवेश केवल मान्यता प्राप्त स्कूलों में ही कराएं
प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों का दाखिला कराने से पहले संबंधित प्ले-वे स्कूल की मान्यता और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी अवश्य लें। केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों में ही बच्चों का प्रवेश कराएं ताकि बच्चों को सुरक्षित और बेहतर वातावरण मिल सके।
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प्ले स्कूलों के लिए ये हैं अनिवार्य मापदंड
प्ले-वे स्कूलों में दो से छह वर्ष तक के छोटे बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में भवन की सुरक्षा, स्वच्छ वातावरण, अग्निशमन व्यवस्था, सुरक्षित प्रवेश-निकास, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, खेल सामग्री और प्रशिक्षित स्टाफ जैसी सुविधाएं अनिवार्य हैं। बिना मान्यता संचालित होने वाले संस्थानों में इन मानकों की अनदेखी बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है।




जिले में ब्लॉक स्तर पर टीमें गठित कर विशेष निरीक्षण अभियान चलाएगा। निरीक्षण के दौरान स्कूलों की मान्यता, भवन, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य आवश्यक मानकों की जांच की जाएगी। यदि कोई स्कूल बिना अनुमति संचालित मिलता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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-शिव कुमार, जिला बाल कल्याण अधिकारी, फतेहाबाद।
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