फतेहाबाद। दो साल पहले अपने मित्र यश की हत्या करने वाले हर्ष को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित अग्रवाल की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर साढ़े दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
पुलिस के अनुसार हर्ष के खिलाफ रामनिवास मोहल्ला निवासी मृतक यश के पिता रामलाल की शिकायत पर 30 सितंबर 2023 को थाना शहर में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। शिकायत में पिता ने बताया था कि यश अपनी मेडिकल दुकान से दोपहर 3 बजे घर लौट रहा था। रास्ते में आरोपी हर्ष ने उसका रास्ता रोक लिया और उसकी छाती में चाकू मार दिया, जिससे यश की मौके पर ही मौत हो गई।
पूछताछ में हर्ष ने हत्या करना स्वीकार करते हुए बताया कि यश उसके और उसकी बहन के खिलाफ समाज में अपशब्दों का प्रयोग करता था। कई बार समझाने के बावजूद वह नहीं माना। इस कारण गुस्से में आकर उसने वारदात को अंजाम दिया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने हर्ष को दोषी ठहराया और उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।