फतेहाबाद। टोहाना के राजनगर में चाकू से दोस्त की हत्या के दोषी को जिला व सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
इस मामले में टोहाना शहर पुलिस ने टोहाना के राजनगर निवासी कृष्ण की शिकायत पर अजय उर्फ जगसीर निवासी राजनगर के खिलाफ 12 अगस्त 2019 को हत्या व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में कृष्ण ने बताया था कि अजय उर्फ जगसीर उनके पड़ोस में रहता था। उसके छोटे भाई गोपाल की अजय उर्फ जगसीर से पड़ोस में रहने के चलते दोस्ती थी, लेकिन बाद में उनके बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई। अजय उसके भाई को जान से मारने की धमकियां देता रहता था। इसके बाद उन्होंने अजय के पड़ोस से मकान बदल लिया और दूसरी जगह रहने लगे।
11 अगस्त को वह अपने भाई गोपाल के साथ परचून का सामान खरीदने के लिए राजनगर में जा रहा था। इस दौरान अजय वहां आ गया और उसने उसके भाई को चाकू मारकर घायल कर दिया और फरार हो गया। वह अपने भाई को लेकर अस्पताल गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में जब अजय उर्फ जगसीर को पकड़ा गया तो उसने पुलिस को बताया कि गोपाल के साथ उसकी दोस्ती थी। एक बार गोपाल का मोबाइल कहीं गुम हो गया और वह उस पर मोबाइल चोरी का शक करता था। इसको लेकर उसने उससे मारपीट भी की। तब से वह उससे बदला लेना चाहता था। उसने मार्केट से 250 रुपये में चाकू खरीदा था और चाकू से गोपाल की हत्या की थी। इस मामले में अदालत ने अजय उर्फ जगसीर को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।