फतेहाबाद। गांव बैजलपुर में पुरानी रंजिश के चलते युवक की गोलियों से भूनकर हत्या करने के तीन दोषियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस वधवा की अदालत ने आजीवन कारावास व 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी मामले में एक अन्य दोषी को आर्म्स एक्ट मामले में दोषी मानते हुआ अदालत ने उसे छह माह की कैद दो हजार रुपये जुर्माने का सजा सुनाई है।
पुलिस को दी शिकायत में मांगेराम ने बताया था कि उसकी भूना में पेस्टीसाइड की दुकान है। 11 मार्च को सुबह वह पोलो कार में सवार होकर नरेश निवासी ढाणी भोजराज, लालचंद निवासी बैजलपुर, टिंकू निवासी भूना के साथ कार में सवार होकर दहमन से भूना की ओर आ रहे थे। कार को नरेश चला रहा था। जब वह करीब 11:30 बजे गांव बैजलपुर के मेन गेट के पास पहुंचे तो उपरोक्त युवकों ने कार के आगे बाइक अड़ा दिए। जब हमने उनसे कहा कि कार के आगे बाइक क्यों अड़ाया तो उन्होंने पिस्तौल से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोली नरेश व टिंकू के लगी। इसके बाद जब ग्रामीण वहां शोर सुनकर आए तो आरोपी मौके से फरार हो गए। नरेश ने अस्पताल में ले जाते समय दम तोड़ दिया। अदालत ने इस मामले में रोहताश, राकेश व मेवा सिंह को हत्या मामले में दोषी करार देते हुए उनको आजीवन कारावास व 22 हजार रुपये का जुर्माना तथा संदीप को आर्म्स एक्ट मामले में दोषी मानते हुए छह माह की कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।