टोहाना। एसडीजेएम राजीव की अदालत के आदेश पर शहर पुलिस ने आईसीएस कोचिंग सेंटर के निदेशक परिमल कुमार सहित तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया है। दो अन्य आरोपी अश्वनी कुमार व प्रदीप कुमार हैं। यह केस टोहाना निवासी अमीशा रानी की शिकायत पर दर्ज हुआ है।
रतिया व टोहाना पुलिस को शिकायत दी गई, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इस पर शिकायतकर्ता को अदालत की शरण लेनी पड़ी। पीड़िता के अनुसार उसके साथ 118000 रुपये की धोखाधड़ी की गई है। अमीशा रानी ने बताया कि सोनीपत की रेलवे स्टेशन रोड कॉलोनी निवासी आईसीएस कोचिंग सेंटर के संचालक परिमल कुमार से उसकी मुलाकात हुई। वर्ष 2020 में सेंटर खोलने के लिए उसकी बातचीत हुई। परिमल ने कहा कि लॉकडाउन खुलने के बाद सेंटर खोल दिया जाएगा। टोकन मनी के तौर पर राशि 10500 रुपये जमा करवा दिए तथा उसका संपर्क अश्वनी कुमार से करवा दिया।
अश्वनी ने नवंबर 2020 में कहा कि सेंटर की शर्तों के अनुसार 107500 रुपये जमा करवा दीजिए, जल्द ही सेंटर शुरू कर दिया जाएगा। उसने 9 नवंबर 2020 को उक्त राशि परिमल व अश्वनी द्वारा दिए प्रदीप कुमार के खाते में जमा करवा दी गई। पेमेंट जमा करवाने के बाद उसने टोहाना के पीएनबी बैंक के ऊपर बिल्डिंग किराए पर ली, लेकिन सेंटर शुरू नहीं हुआ। इसके बाद उसे शक हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई है तो उसने शिकायत पुलिस को दी। मगर, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई तो उसने अदालत में याचिका दी। अब अदालत के निर्देश पर केस दर्ज किया गया है।
कोट
अदालत के निर्देश पर शहर थाना पुलिस ने परिमल कुमार, अश्वनी कुमार व प्रदीप कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आगे की जांच जारी है।
-सुरेंद्र कंबोज, शहर थाना प्रभारी, टोहाना