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नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के केस में चार दोषियों को 20 साल कैद

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलवंत सिंह की अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के चार दोषियों को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। प्रत्येक को 23 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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महिला थाना पुलिस ने भट्टूकलां क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक सुरजीत, शेरसिंह, प्रमोद कुमार व सुशील कुमार के खिलाफ पीड़िता के पिता की शिकायत पर आईपीसी की धारा 365, 506, पोक्सो एक्ट की धारा व एससी/एसटी एक्ट के तहत 9 मार्च 2018 को मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता के पिता ने बताया कि 26 फरवरी 2018 की रात को उक्त युवक उसकी बेटी का अपहरण करके ले गए। गांव से दूर अपने ठिकाने पर ले जाकर उसके साथ चारों ने दुष्कर्म किया। दोषियों ने पीड़िता को धमकी दी कि यदि दुष्कर्म बाबत किसी को बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। दुष्कर्म के बाद दोषी पीड़ित लड़की को शाम को घर के पास छोड़कर चले गए। बाद में लड़की ने पूरे मामले के बारे में अपने घरवालों को बताया जिसके बाद पुलिस में शिकायत दी गई। अदालत ने चारों को 2 मार्च को दोषी करार दिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलवंत सिंह की कोर्ट को पोक्सो मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का दर्जा मिला है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाह अदालत मे पेश हुए थे।
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