सदर थाने में दर्ज किए गए मामले में भिरड़ाना निवासी गुरमीत सिंह ने आरोप लगाया था कि उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया।
शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महाबीर सिंह की अदालत ने भिरड़ाना निवासी चरण सिंह, रेशम सिंह, बलवंत सिंह, प्रेम सिंह, अमरीक सिंह, बूटा सिंह और गुरदीप सिंह को 5-5 साल कैद व 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।