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Fatehabad News: सोने की कंठी छीनने के दोषी को 5 साल कैद

Tue, 17 Sep 2024 02:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
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फतेहाबाद। सेशन जज दीपक अग्रवाल की अदालत ने सोने की कंठी छीनने वाले गुरुनानकपुरा मोहल्ला निवासी युवक बलविंदर सिंह उर्फ काली को दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद व 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में शहर थाना पुलिस ने 31 मार्च 2021 को अग्रवाल कॉलोनी फतेहाबाद निवासी ज्योति रानी की शिकायत पर केस दर्ज किया था।
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पुलिस ने इस मामले में बलविंदर सिंह उर्फ काली व एक नाबालिग के खिलाफ धारा 379ए व 34 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में ज्योति रानी ने बताया था कि वह अपने चाचा की लड़की रश्मि व अपनी दादी बाला देवी के साथ 31 मार्च 2021 की दोपहर 3 बजे सिरसा रोड पर खुशीराम पेट्रोल पंप के सामने लगी रेहड़ियों से सब्जी खरीद कर सड़क क्रॉस कर रही थी, तभी दो लड़के हमारे पीछे आए और दादी के गले में पहनी हुई सवा तोले की सोने की कंठी झपट्टा मार कर छीन ले गए।
इसके बाद एक लड़का अरोड़ा होटल वाली गली की तरफ भाग गया व दूसरा लड़का सिरसा रोड की तरफ भाग गया। इसके बाद जब हमने सीसीटीवी की फुटेज चेक की तो पता करने पर एक नाबालिग का नाम व पता मालूम हुआ। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया व 1 अप्रैल 2021 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
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पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे नशा करने के आदी हैं और नशीला पदार्थ खरीदने के लिए पैसे नहीं होने पर उन्होंने यह योजना बनाई और महिला के गले से सोने की कंठी छीन ली। पकड़े गए दोनों युवकों में से एक नाबालिग होने के कारण उसका केस जुवेनाइल कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। जबकि दूसरे युवक बलविंदर को 5 साल की कैद व 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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