फतेहाबाद। नाबालिग से छेड़छाड़ और दुष्कर्म प्रयास के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के साधारण कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग ने आरोपी रिंकलजीत सिंह उर्फ रिंका को पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत दोषी करार दिया। मामले की पैरवी अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला न्यायवादी नवदीप ने की। अभियोजन अधिकारियों डॉ. सुनील कुमार खीची और देवेंद्र कुमार मित्तल ने बताया कि 19 अगस्त 2024 को शिकायत थाना सदर रतिया में दी गई थी।
शिकायत में आरोप था कि आरोपी रिंकलजीत ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की और दुष्कर्म का प्रयास किया। घटना के समय पीड़िता की छोटी बहन भी मौके पर मौजूद थी जिसने शोर मचाया। इसके बाद आसपास के लोगों के हस्तक्षेप से आरोपी मौके से भाग गया। पुलिस ने जांच के दौरान आवश्यक साक्ष्य जुटाए और प्रासंगिक धाराओं में चालान अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सशक्त साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना।