जिलाधीश एवं उपायुक्त एनके सोलंकी ने दो नवंबर तक चलने वाली चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा की अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर कक्षाओं की एमएड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए हैं।
जिलाधीश सोलंकी ने नियमानुसार शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया1973 के अनुसार धारा 144 लागू की है। जारी आदेशों में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति घातक हथियार, अस्त्र विस्फोटक सामग्री के साथ-साथ परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश नहीं कर सकता है।
आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केन्द्रों के नजदीक 500 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।