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अशांति फैलाने वालों पर लगेगा रासुका : डीसी

Sat, 19 Mar 2016 12:27 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फतेहाबाद
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जाट आरक्षण आंदोलन में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (रासुका) के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को छह महीने तक की सजा होगी, जिसमें जमानत का कोई प्रावधान नहीं होगा। इसके अलावा जिला में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-144 सीआरपीसी लागू की है।
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यह बात जिला उपायुक्त एनके सोलंकी ने अपने कार्यालय में जाट आरक्षण आंदोलन के मद्देनजर विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. जेके आभीर, एसडीएम संतलाल  पचार, सीटीएम सुरेन्द्र पाल, ईओ ओपी सिहाग, डीएफओ नरेश रंगा, सीएमओ डॉ. अशोक चौधरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
उपायुक्त ने कहा कि जाट आरक्षण आंदोलन के मद्देनजर सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि असामाजिक तत्व या उपद्रवी किसी भी प्रकार की संपत्ति का नुकसान न करें। पर्यावरण को किसी प्रकार को कोई नुकसान न हो, इसके लिए सभी विभागाध्यक्षों की यह ड्यूटी बनती है कि वे जिला में कोई पेड़ न काटने दें।
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डीसी एनके सोलंकी ने कहा कि जाट आरक्षण आंदोलन के मद्देनजर सभी विभागाध्यक्ष अपने आप को अपडेट रखें और किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तत्काल प्रशासन या पुलिस विभाग को दें। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे छुट्टी वाले दिन बिना अनुमति के अपना स्टेशन नहीं छोडे़ंगे। ऐसा करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष अपनी प्रोपर्टी का ख्याल रखें और किसी भी नुकसान के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। उन्होंने नोडल ऑफिसरों को आदेश दिए कि वे समय-समय पर विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण करें।

पुलिस अधीक्षक ओपी नरवाल ने कहा कि कानून व्यवस्था को पुख्ता बनाने व जनता के जान-माल की सुरक्षा के लिए काफी पुलिस फोर्स उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस फोर्स के जवान मुस्तैद हैं। उन्होंने कहा कि जिला में सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए 4 कंपनियों को तैनात किया गया है, जिसमें फतेहाबाद, टोहाना, भूना व भट्टू ब्लॉक शामिल हैं।
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