फतेहाबाद। न्यायिक दंडाधिकारी गौरी नारंग की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में दोषी किसान को एक साल की कैद व संबंधित बैंक को 10,20,000 रुपये देने के आदेश दिए हैं। इस मामले में एसडीएफसी बैंक ने अपने वकील इंद्र सिहाग के मार्फत फतेहाबाद की अदालत में केस दायर किया था। इस मामले में बैंक ने अदालत को बताया था कि रघुबीर सिंह निवासी गांव मानखेड़ा जिला सरदूलगढ़ ने बैंक से 10 लाख का केसीसी लोन व 5 लाख का टर्म लोन लिया था। यह लोन उसने 12 मई 2014 को एचडीएफसी बैंक शाखा डिंग मंडी से लिया था। लोन भरने की एवज में उसने बैंक को 10 लाख रुपये का चेक दिया था, जो फतेहाबाद की मुख्य ब्रांच में लगाने के बाद बाउंस हो गया। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए रघुबीर सिंह को एक साल की कैद व बैंक को 10,20,000 हजार रुपये का हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। संवाद