अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने 26 अगस्त को दुष्कर्म मामले में मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. जिम्मी जिंदल को दोषी करार दिया था। अदालत ने आईपीसी की धारा 376(सी) के तहत दोषी करार दिया था। अदालत ने मंगलवार को सजा सुनानी थी लेकिन इस पर फैसला नहीं आया। बुधवार को अदालत सजा पर फैसला सुनाएगी। 26 अगस्त को डॉ. जिम्मी जिंदल को दोषी करार देने के बाद हिसार जेल भेज दिया गया था। चर्चित मामला होने के कारण सजा के फैसले पर लोगों की निगाहें हैं। संवाद