फतेहाबाद। बुजुर्ग महिला की हत्या के दो दोषियों राजू व छिंदा राम को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ढांडा की अदालत ने सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों दोषी चचेेरे भाई हैं।
जानकारी के अनुसार विधवा महिला कौशल्या देवी नागपुर में अकेली रहती थी। 17 फरवरी 2015 की रात वो घर पर सोई थी तो आरोपियों ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी। यह भी आरोप था कि हत्या के बाद उन्होंने बुजुर्ग महिला के हाथ से कड़े, बालियां, अंगुठी तक उतार ली। इसके अलावा घर से मोबाइल और गेहूं की बोरी उठाकर ले गए। पुलिस ने इस मामले में मृतका के बेटे शामलाल की शिकायत पर मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।