न्यायिक दंडाधिकारी निमित कुमार की अदालत ने दुकानदार पर हमला करने के 9 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई है। टोहाना शहर पुलिस ने 21 नवंबर 2011 को हमले में घायल किला मोहल्ला निवासी दुकानदार कर्मबीर की शिकायत पर किला मोहल्ला निवासी युवक सुनील, राजू, सिंकदर, विनोद, प्रदीप, दीपक, अमित, चिंकी, बंटी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। दुकानदार ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उसकी दुकान में एक महिला बच्चे के साथ आई और दुकान से कुछ सामान चुरा लिया। उसने जब वह सामान वापस लिया तो कुछ देर बाद उक्त युवकों ने आकर उस पर लाठी-डंडा व चाकू से हमला कर घायल कर दिया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी करार उक्त युवकों को 2 साल कैद की सजा सुनाई दी।