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स्नेचिंग की दोषी महिला को 5 साल की कैद

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स्नेचिंग की दोषी महिला को 5 साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके वर्मा की अदालत ने स्नेचिंग के एक मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को एक महिला को दोषी करार देते हुए उसे 5 साल की कैद व 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, फतेहाबाद पुलिस ने 11 मई 2017 को हिसार के रावलकलां निवासी सीमा देवी पत्नी अनूप सिंह की शिकायत पर सावित्री देवी निवासी अलवर के खिलाफ स्नेचिंग का केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में सीमा ने बताया था कि वह अपने ससुराल से अपने मायके लाली आ रही थी। फतेहाबाद बस स्टेंड पर जब वह बस से उतरी तो राजस्थान के अलवर निवासी सावित्री ने उसके गले से 2 तोले सोने की चेन झपट ली। पुलिस ने सावित्री देवी पर केस दर्ज करके उसके गिरफ्तार कर लिया था। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने सावित्री को दोषी मानते हुए उसे 5 साल की कैद व 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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