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पति की सहमति के बिना उसकी पत्नी से बनाए संबंध, अदालत ने सुनाई 2 साल की सजा

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अमर उजाला ब्यूरो
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फतेहाबाद।
अदालत ने दूसरे की पत्नी से संबंध बनाने वाले को दो साल कैद की सजा सुनाई है। पति के रहते अपने मित्र से संबंध बनाने व पति द्वारा रोकने पर उसे जान से मारने की धमकी देने वाली महिला को भी अदालत ने एक साल की सजा दी है। यह फैसला न्यायिक दंडाधिकारी जतिन गर्ग की अदालत ने सुनाया है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दोषी विनोद ने यह जानते हुए भी गीता रानी से शारीरिक संबंध बनाए कि वह किसी और की पत्नी है। सह अभियुक्त गीता रानी को अदालत ने पति से छुपकर इस अपराध में सहमति होने का दोषी माना।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, फतेहाबाद के गांव खैरातीखेड़ा निवासी किशोरीलाल का विवाह 9 दिसंबर 2001 को गांव तलवंडी राणा निवासी युवती से हुआ था। इस दौरान उनके एक बेटा व बेटी भी हुई। 4 जुलाई 2013 को किशोरीलाल की पत्नी बिना बताए घर छोड़कर चली गई थी। इस पर किशोरीलाल ने पुलिस में शिकायत देकर अज्ञात व्यक्ति पर उसकी पत्नी को रोककर रखने का आरोप लगाया था। इसके दो दिन बाद उसकी पत्नी दोबारा अपने ससुराल आ गई, 30 जुलाई को वह फिर से अपनी बेटी सहित घर छोड़कर फरार हो गई। तलाश करने पर खुलासा हुआ कि किशोरीलाल की पत्नी खैरातीखेड़ा के विनोद कुमार के साथ पटियाला में रह रही है। इस मामले में 10 फरवरी 2014 को गांव में पंचायत हुई, लेकिन पंचायत मेें रेखा और विनोद ने कहा कि वह साथ रहेंगे। रेखा ने अपने पति को धमकी दी कि अगर वह उनके रिश्ते के बीच में आया तो उसे जान से मरवा देंगे। किशोरीलाल ने अदालत में हिंदू मैरिज एक्ट में बसाने की याचिका दायर कर दी। वहीं दूसरी ओर रेखा ने अदालत में तलाक की याचिका दायर की थी। इस बीच जब पंचायती तौर पर बात नहीं बनी तो किशोरी लाल ने थाने में शिकायत दी, मगर कार्रवाई नहीं हुई तो उसने कोर्ट में इस्तगासा दायर कर आरोप लगाया कि विनोद ने उसकी पत्नी से सेक्सुअल संबंध बनाए है। जिसकी वजह से उनका दांपत्य जीवन खराब हुआ है। वहीं उसने पत्नी पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए कि वह धारा 497, 506 के तहत मुकदमा दर्ज करे। कोर्ट में मुकदमे के दौरान रेखा के भाई कृष्ण ने गवाही दी और अपनी बहन को गलत बताया तथा अपने जीजा के आरोपों को सही ठहराया। इसी तरह पंचायत में मौजूद रहे पंचायती अमरचंद ने माना कि पंचायत में रेखा ने अपने पति को जान से मारने की धमकी दी थी। सेशन कोर्ट के क्लर्क ने अपनी गवाही में कहा कि रेखा ने तलाक के केस में बयान दिया था कि वह पति के साथ नहीं रहना चाहती और विनोद के साथ पटियाला में रह रही है।
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कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह के मामलों में कोई हार्ड एंड फास्ट दृष्टिकोण या नियम नहीं है, लेकिन पति के रहते हुए पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना गैर कानूनी है और इसके लिए विनोद दोषी है। कोर्ट ने विनोद को 2 वर्ष कैद व रेखा को पति को जान से मारने की धमकी देने का दोषी मानते हुए एक वर्ष की सजा सुनाई है।
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