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हत्यारोपी युवक को आजीवन उम्रकैद व 8 हजार रूपये जुर्माने की सुनाई सजा, दूसरा आरोपी बरी

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अमर उजाला ब्यूरो
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फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ढांडा की अदालत ने हत्या के दोषी युवक को आजीवन कारावास व 8 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार भट्टू कलां पुलिस थाना ने 27 मई 2016 को जांडवाला बागड़ निवासी मृतक रविन्द्र कुमार के भाई विनोद की शिकायत पर गांव के ही रोहताश व सुनील उर्फ धोलू के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 323 व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
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पुलिस को दी शिकायत में विनोद कुमार ने बताया कि 26 मई 2016 को रात्रि 8 बजे वह और उसका छोटा भाई रविन्द्र कुमार घर पर ही थे कि उसके भाई के फोन पर रोहताश का फोन आया। फोन सुनकर उसके भाई ने बताया कि रोहताश ने उसे बस स्टैंड पर बुलाया है। जब वह और उसका भाई बस स्टैंड पर पहुंचे तो वहां रोहताश व सुनील मोटरसाइकिल के पास खड़े थे। जब विनोद रोहताश से पूछा कि उसके भाई रविन्द्र को किसलिए बुलाया है तो रोहताश ने अपने हाथ में ली पिस्तौल से उसके भाई रविन्द्र कुमार की छाती में गोली मार दी और कहा कि इसलिए बुलाया है। गोली लगते ही मेरा भाई जमीन पर गिर गया। विनोद का आरोप था कि जब उसने रोहताश व सुनील को पकड़ने की कोशिश की तो सुनील ने लोहे की पाईप मेरे सिर पर मार दी तो वो भी नीचे गिर गया और वह दोनों वहां से भट्टू की ओर भाग गए। इसके बाद सुनवाई करते हुए वीरवार को अदालत ने रोहताश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 8 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने इस मामले में आरोपी सुनील उर्फ धौलू को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।
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