अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विकास गुप्ता की अदालत ने कोर्ट से पीओ घोषित आरोपी को दोषी करार देते हुए 1 साल की कैद की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सदर पुलिस ने 24 दिसंबर 2016 को फतेहाबाद की हरनाम कालोनी निवासी जोगीराम पर पुलिस ने पीओ होने का केस दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार, हरनाम सिंह के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था और अदालत ने जमानत लेने के बाद वह दोबारा कोर्ट में पेश नहीं हुआ। कोर्ट ने उसे पीओ करार दिया था और पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 174 के तहत केस दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने हरनाम सिंह को काबू कर लिया था। अब अदालत ने उसे इस अभियोग में दोषी करार देते हुए 1 साल की कैद की सजा सुनाई है।