हवलदार से स्नेचिंग के आरोपी को दस साल की कैद, 25 हजार जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद । जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायालय ने स्नेचिंग के एक आरोपी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उसे 10 साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस संबंध में हवलदार देवेंद्र सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह 3 अप्रैल 2017 को बस स्टैंड के पीछे रेहड़ी पर सब्जी खरीद रहा था। सब्जी लेने के बाद उसने रुपये देने के लिए जैसे ही अपना पर्स बाहर निकाला तो एक युवक ने झपटा मारकर उसका पर्स छीन लिया और भागने लगा। इस दौरान उसने कुछ ही दूरी पर युवक को दबोच लिया और वहां मौजूद लोगों ने युवक की धुनाई भी की। उसने बताया कि बाद में युवक की शिनाख्त नागपुर निवासी संदीप के रूप में हुई। पर्स में करीब 750 रुपये की नकदी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। वीरवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।