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युवती से छेड़छाड़ के आरोपी को एक साल की कैद

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रतिया। उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार की अदालत ने घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 1 साल की कैद व 1100 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को ये भी आदेश दिए कि वह पीड़िता को 10 हजार रुपये मुआवजे के रूप में दे। जानकारी के अनुसार, रतिया पुलिस ने रतिया निवासी रवि कुमार के खिलाफ एक युवती की शिकायत पर 28 नवंबर 2015 को आईपीसी की धारा 354, 452, 506 के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में युवती ने बताया था कि 27 नवंबर 2015 को आरेापी रवि उसके घर में जबरन घुस आया और उसके साथ छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन वह लोगों से हाथ छुड़वाकर फरार हो गया था। बाद में पुलिस ने उसे काबू कर लिया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने रवि को दोषी करार देते हुए उसे 1 साल की कैद व 1100 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को पीड़िता को मुआवजे के तौर पर 10 हजार रुपये देने होंगे।
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