फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जिम्मी जिंदल मारपीट मामला : आरोपियों से हटी संगीन धाराएं, गिरफ्तार, पुलिस बेल पर रिहा

विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

फतेहाबाद।
दुष्कर्म के आरोपी डॉ. जिम्मी जिंदल से मारपीट के आरोपियों पर पुलिस ने अपहरण व चोरी एवं अस्पताल में घुसने की धारा 365, 380, 452 की धारा हटा दी हैं। इन धाराओं के हटने के बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपी पूर्व पार्षद सुभाष पपीहा, प्रेमसागर डीसी कालोनी, अनिल कुमार अग्रवाल कॉलोनी, कमलजीत बिट्टा हरनाम सिंह कालोनी व कृष्ण बिश्नोई निवासी अशोक नगर को गिरफ्तार कर पुलिस बेल पर ही रिहा कर दिया। हालांकि आरोपियों को अभी अदालत से पक्की जमानत करानी पड़ेगी।
विज्ञापन

बता दें कि डॉ. जिम्मी जिंदल पर बीडीएस की छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगा था। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने डॉक्टर को पीटकर पुलिस के हवाले कर दिया था। इस पर डॉक्टर की पत्नी डॉ. सिया जिन्दल ने हमलावरों के विरुद्ध अपरहण व डीवीआर चोरी की शिकायत दी थी। पुलिस ने डॉ. सिया की शिकायत पर पीड़िता के पिता पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया था, जबकि वह वारदात के समय एसपी आफिस में थे। समाज के लोगों ने इस बात को भी गलत ठहराया था। आईएमए ने भी डॉक्टर के कृत्य की निंदा की थी। अंतत: पुलिस ने इस मामले में पड़ोसियों के बयान लिए जिसमें आस-पास के लोगों ने पुलिस को बताया कि गुस्साई भीड़ ने न तो कोई चोरी की और न ही अपरहण किया। डॉक्टर स्वयं ही भीड़ के साथ चलकर थाने तक पहुंचा था।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें