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मारपीट के आरोपी दो भाइयों सहित 8 को तीन साल की कैद

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अमर उजाला ब्यूरो
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फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ढांडा की अदालत ने भूमि विवाद को लेकर मारपीट करने के दो भाईयों सहित 8 दोषियों को 3-3 साल की कैद और 2-2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार सदर पुलिस टोहाना ने घायल बलविन्द्र सिंह की शिकायत पर रसूलपुर निवासी श्रवण सिंह, लीला राम मंगालपुर हिसार निवासी बजरंग, धोलू निवासी कृष्ण कुमार व ओमप्रकाश, टिब्बी निवासी मक्खन, शीशराम व राजाराम के खिलाफ 4 अप्रैल 2015 को आईपीसी की धारा 148, 149, 324, 471, 447 व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत ने आर्म्स एक्ट में ओमप्रकाश को 500 रुपये अतिरिक्त जुर्माना किया। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उस पर लाठी, गंडासी व चाकू से हमला किया था।
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