हरियाणा के फतेहाबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने अफीम व चूरापोस्त तस्करी के दोषी को 10 साल की कैद व एक लाख 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में टोहाना शहर पुलिस ने भूपेंद्र सिंह निवासी जमालपुरशेखां के खिलाफ 30 जून 2016 को मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।
इस मामले में टोहाना सीआईए पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भूपेंद्र सिंह जोकि गांव जमालपुरशेखां का रहने वाला है और टोहाना के भाटिया नगर में किराए के मकान में रहता है। यह व्यक्ति नशे का कारोबार करता है और अगर मौके पर छापा मारा जाए तो इससे भारी मात्रा में नशा मिल सकता है।
सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर छापा मारा तो भूपेंद्र घर के बाहर अपने बाइक पर प्लास्टिक का कट्टा लादकर कहीं जा रहा था। पुलिस ने उसे पकड़कर तलाशी ली तो उससे चार किलो 400 ग्राम अफीम व चार किलो चूरापोस्त बरामद हुआ। अदालत ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए भूपेंद्र को दोषी मानते हुए उसे 10 साल की कैद व एक लाख 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।