फतेहाबाद। नाबालिग छात्रा का पीछा करने व जबरदस्ती घर में घुसने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट कोर्ट के स्पेशल जज बलवंत सिंह की अदालत ने दो साल की कैद व चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस ने 18 अप्रैल 2022 को आरोपी जरनैल सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ करने, जबरन घर में घुसने व पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की मौसी ने बताया कि उसकी छोटी बहन की 13 वर्षीय लड़की मेरे साथ मेरे घर पर रहती है। जिसे मैंने रतिया में पढ़ने के लिए लगा दिया। 14 अप्रैल 2022 को वह फतेहाबाद गई थी लड़की घर में अकेली थी तो आरोपी जरनैल सिंह अचानक उसके घर आया, घर के मेन गेट को फांदकर अंदर आ गया। आरोपी जरनैल सिंह से डरकर लड़की ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उसके शोर मचाने पर आरोपी जरनैल सिंह लोगों से डरकर भाग गया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी जरनैल सिंह को पॉक्सो एक्ट की धारा 12 व आईपीसी की धारा 452 के तहत दोषी करार देते हुए उसे सजा सुनाई।