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Fatehabad News: हत्या मामले में चार को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने हत्या के मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास व 10500 रुपये की सजा सुनाई है। इस मामले में टोहाना सदर पुलिस ने एक दिसंबर 2019 को अनिल कुमार निवासी गांव रूपावाली की शिकायत पर ओमप्रकाश, संदीप निवासी टोहाना, संदीप उर्फ सोनू निवासी सुनाम व बिपुल उर्फ गग्गी निवासी संगरूर के खिलाफ हत्या व मारपीट का केस दर्ज किया था।
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पुलिस को दी शिकायत में अनिल ने बताया था कि 30 नवंबर 2019 को उसके चाचा की बेटी की शादी थी। इस शादी में रात को उसके भाई देसराज की उपरोक्त लोगों से कहासुनी हो गई। उसने बताया कि एक दिसंबर 2019 को जब उसका भाई देशराज पानी लेने के लिए घर के बाहर जा रहा था तो उपरोक्त लोगों ने उसके भाई को घेर लिया और कपड़े धोने की थापी से उसके भाई के सिर व कनपटी पर वार किए, जिस कारण उसका भाई घायल हो गया। उसे उपचार के लिए टोहाना के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसके भाई को मृत घोषित कर दिया। अदालत ने सभी को नौ अगस्त को दोषी करार दिया था। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने सभी को आजीवन कारावास व 10 हजार 500 रुपये का जुर्माना किया है।
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