फतेहाबाद। क्षेत्र की 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहलाकर अपने साथ ले जाने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। वहीं अभियुक्त को एक लाख 65 हजार रुपये का जुर्माना किया है। इस मामले में महिला थाना पुलिस ने चार जनवरी 2022 को रामफल के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता के पिता ने बताया था कि उसकी बेटी बाजार में सामान लेने के लिए गई थी। इसी दौरान दोषी उसे बाइक पर अपने साथ अपनी ढाणी में ले गया और जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी उसे दूसरे गांव की ओर लेकर जा रहा था तो उसकी बेटी बाइक से कूद गई और आरोपी मौके से फरार हो गया। बाद में पुलिस ने दोषी को काबू कर लिया था।
मंगलवार को अदालत ने रामफल को 20 साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माना, बहलाकर साथ ले जाने के मामले में तीन साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दो साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।