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दुकानदार और कंपनी पर न्यायालय ने लगाया जुर्माना

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टोहाना। कृषि विभाग द्वारा एक किसान की शिकायत पर नवंबर 2016 में लिया गया बाजरा के बीज का नमूना निम्न स्तर का पाए जाने पर न्यायालय ने जुर्माना लगाया है। बीज का नमूना परीक्षण के लिए प्रयोगशाला उचानी में भेजा गया था। प्रयोगशाला द्वारा बीज का नमूना निम्न स्तर का घोषित किया गया। इसके बाद मंडल अधिकारी कृषि ने टोहाना स्थित अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश की अदालत में फरवरी 2017 में केस दायर किया था। उपमंडल कृषि अधिकारी मुकेश मेहला ने बताया कि अदालत ने इसका निर्णय सुनाते हुए बीज विक्रेता सत्य बीज भंडार इंदाछोई, गौतम बीज भंडार भूना व बीज उत्पादक कंपनी मेटाहेलिक्स लाइफ साइंस लिमिटेड बंगलूरू पर पांच-पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया है। संवाद
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