अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज बलवंत सिंह की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई। वहीं 24 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। वर्ष 2019 में दर्ज केस में पीड़िता के पिता ने बताया था कि 8 जून 2019 को उसकी नाबालिग बेटी घर से गायब हो गई। बाद में पुलिस ने लड़की को ढूंढ लिया और पता चला कि उसे निर्मल सिंह नामक युवक बहला फुसला कर ले गया था। नाबालिग की मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। अब अदालत ने निर्मल सिंह को दोषी पाया है।