फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने विवाहिता से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी कमल को आजीवन कारावास व 65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार महिला थाना पुलिस ने 31 दिसंबर 2021 को फतेहाबाद क्षेत्र के एक गांव की महिला की शिकायत पर एक व्यक्ति के विरुद्ध दुष्कर्म करने व अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया था कि वह फतेहाबाद में सात दिसंबर 2021 को भैंस का लोन लेने के लिए फतेहाबाद आई थी। वापस आते समय फतेहाबाद के बस स्टैंड पर उसके गांव का एक व्यक्ति उसे मिला और वह उसे बाइक पर दरियापुर ले आया। आरोप है कि वह उसे एक होटल में ले गया और होटल के रजिस्ट्रेशन रजिस्टर पर उसके साइन करवा दिए। इसके बाद आरोपी ने उसे ब्लैकमेल करते हुए कहा कि अगर वह उसके साथ संबंध नहीं बनाएगी तो वह उसके पति को बता देगा कि वह होटल में आई थी। इसके बाद आरोपी ने उससे दुष्कर्म किया। आरोप है कि इसके बाद भी वह जबरन उसके घर में घुस आया और उससे जबरदस्ती की।
अदालत ने दोषी को अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा, धारा 376 के तहत 10 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना तथा आईपीसी की धारा 450 में पांच साल की कैद व 10 हजार रुपये का जुर्माना किया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।