फतेहाबाद। थाना भूना में दर्ज वर्ष 2016 के हत्या प्रयास के मामले में अमित गर्ग, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फतेहाबाद की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी सचिन कुमार उर्फ टोनी को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी सचिन पर 1 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माने भी लगाया है।
इसके अलावा अन्य आरोपी विकास, सतीश कुमार उर्फ आशाराम, सुरेन्द्र उर्फ शैलेन्द्र सिंह, सुमित उर्फ दाराराम तथा संजय कुमार को कड़ी चेतावनी देते हुए भविष्य में किसी भी प्रकार के आपराधिक कृत्य से दूर रहने की हिदायत के साथ रिहा कर दिया।
इस मामले में थाना भूना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों एवं अभियोजन पक्ष की पैरवी के आधार पर न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है।
विश्वामित्र निवासी खजूरी जाटी ने पुलिस को शिकायत दी थी कि 31 मई 2016 को वह अपने पुत्र विनोद उर्फ मनोज, भाई सुभाष तथा भतीजे सुधीर के साथ खेत में पाइप लाइन की मरम्मत कर रहा था। इसी दौरान आरोपी वहां पहुंचे और रास्ते को लेकर विवाद करते हुए हमला कर दिया। आरोपियों ने लाठी-डंडों और अवैध हथियारों से हमला किया तथा फायरिंग की जिसमें विनोद उर्फ मनोज और सुधीर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मामले में पुलिस जांच पूर्ण होने के उपरांत निरीक्षक विमला देवी ने चालान तैयार कर 2 अगस्त 2016 को न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई के दौरान जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल तथा न्यायवादी नवदीप सिंह बल्हारा ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाहों की गवाही करवाई गई। पुलिस की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों तथा अभियोजन पक्ष की मजबूत दलीलों से माननीय न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।