फतेहाबाद। उपभोक्ता आयोग ने समय पर ग्राहक की कार की आरसी न बनवाने को लेकर राजा मोटर्स सिरसा को एक लाख रुपये का जुर्माना किया है। साथ ही ग्राहक को पांच हजार रुपये छह फीसदी ब्याज सहित चुकाने के आदेश दिए हैं।
इस मामले में नरेंद्र मलिक निवासी गांव बलियाला ने 26 अप्रैल 2019 को उपभोक्ता आयोग में केस दायर किया था। नरेंद्र मलिक ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसने फतेहाबाद के सिरसा रोड पर स्थित मैजेस्टिक हुंडई से तीन सितंबर 2017 को 12 लाख दो हजार 417 रुपये में क्रेटा कार खरीदी थी। इसी आरसी के लिए उससे राजा मोटर्स सिरसा ने 99 हजार 930 रुपये लिए थे। आरोप है कि आरसी के लिए राजा मोटर्स ने समय पर कागज अप्लाई नहीं किए। आरसी के लिए कार खरीद के एक माह तक आरसी के लिए अप्लाई करना था, लेकिन समय रहते आरसी अप्लाई न होने पर उसको पांच हजार रुपये का जुर्माना लग गया। उसने पांच हजार रुपये अधिक भरकर आरसी ली। उसने कंपनी को चार सितंबर 2017 को आरसी के लिए रुपये दिए थे, लेकिन कंपनी ने 12 अक्तूबर 2017 को आरसी के लिए कागज जमा करवाए। इस मामले में उपभोक्ता आयोग के चेयरमैन राजबीर सिंह ने राजा मोटर्स को दोषी मानते हुए उसे एक लाख रुपये का जुर्माना किया है। साथ ही नरेंद्र मलिक को पांच हजार रुपये 45 दिन में छह फीसदी ब्याज सहित हर्जाना देने के आदेश दिए। अगर 45 दिनों में जुर्माना व हर्जाना नहीं दिया गया तो नौ फीसदी ब्याज सहित यह राशि भरनी होगी।