फतेहाबाद। शहर में प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा अवैध रूप से काटी गई कॉलोनियों के प्रति चेतावनी देने के लिए जिला नगर योजनाकार जेपी खासा ने कार्यालय में प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन की बैठक बुलाकर हिदायत दी। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी डीलर अवैध कॉलोनियां काटने से बाज आएं, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीटीपी ने बैठक में डीलरों को दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना के तहत सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की जानकारी भी दी। इसमें बताया गया कि अब प्रॉपर्टी डीलर 5 एकड़ जमीन पर सरकार से लाइसेंस लेकर कॉलोनी काट सकते हैं। यह कॉलोनी बिल्कुल वैध होगी। डीटीपी जेपी खासा ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना के तहत कोई भी व्यक्ति 5 एकड़ जमीन में आवासीय कॉलोनी विकसित कर सकता है। इसमें उन्हें 65 फीसदी क्षेत्रफल आवासीय तथा 4 फीसदी कमर्शियल में भवन बनाने की छूट होगी। जबकि पहले बड़ी कॉलोनियों में 50 फीसदी भूमि पर ही मकानों का निर्माण हो सकता था। इस कॉलोनी में 50 स्क्वायर मीटर से 150 स्कवेयर मीटर तक के प्लाट काटे जा सकेंगे। प्रति एकड़ मात्र 10 हजार रुपये लाइसेंस फीस सरकार को अदा करने होंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ऐसी कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर को 75 फीसदी ईडीसी में छूट देगी। 25 फीसदी की राशि 3 साल में सरकार को अदा करनी होगी। इस कॉलोनी में 9 मीटर तक की सड़कें अप्रूव होंगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट चार्ज भी नहीं लगेंगे। इन कॉलोनियों में 10 फीसदी भूमि सरकार को देनी होगी, जिस पर सरकार सामुदायिक केंद्र तैयार करके देगी। इस मौके पर लैंडलॉर्ड शरद बतरा, घनश्याम आनंद, सुरेश कुमार, एफआई पुष्पा सहित प्रोपर्टी डीलर मौजूद रहे।