फतेहाबाद। जमीन के विवाद को लेकर अपने ही भाई पर हमला करने के दोषी को न्यायिक दंडाधिकारी मीता कोहली की अदालत ने दोषी मानते हुए उसे एक साल की कैद व 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, फतेहाबाद सदर पुलिस ने 5 जुलाई 2016 को बोहा सिंह निवासी रूड़ीवाली की शिकायत पर उसके छोटे भाई मनोहर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 326, 323, 324, 341 के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में बोहा सिंह ने बताया था कि उनकी गांव रूड़ीवाली में साझी 32 एकड़ जमीन है। उसने बताया कि उसका छोटा भाई मनोहर सिंह जो गांव अहरवां में रहता है और इस जमीन को लेकर उससे रंजिश रखे हुए है। उसने बताया कि 4 जुलाई 2016 को मनोहर शराब पीकर उसके घर आया और उससे मारपीट आरंभ कर दी, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद मनोहर को दोषी मानते हुए उसे एक साल की कैद व 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।