जानकारी देते हुए एसडीएम जगदीश चंद्र,
रतिया। उपमंडलाधीश जगदीश चंद्र ने बताया कि दीपावली के अवसर पर 10 से 12 नवंबर तक केवल ग्रीन पटाखों / आतिशबाजी की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति संबंधित उपमंडल अधिकारी कार्यालय में 6 नवंबर को सायं 3 बजे तक अपना आवेदन निर्धारित फार्म में दे सकते हैं। अस्थाई लाइसेंस के बिना पटाखों, आतिशबाजी आदि की बिक्री करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसे उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना माना जाएगा। एसडीएम ने बताया कि अस्थाई लाइसेंस लेने के इच्छुक व्यक्ति संबंधित उपमंडल अधिकारी कार्यालय में 6 नवंबर सायं 3 बजे तक अपना आवेदन दे सकते हैं। अस्थाई लाइसेंस प्राप्त विक्रेता निर्धारित नियमों व शर्तों के अनुरूप पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्राप्त आवेदन पर ड्रा द्वारा 7 नवंबर को निकाला जाएगा।