फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Fatehabad News: दुर्घटना के दोषी को दो साल की कैद

विज्ञापन
विज्ञापन
फतेहाबाद। न्यायिक दंडाधिकारी याचना की अदालत ने बाइक सवार को कुचलने के दोषी को दो साल की कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

इस मामले में भूना थाना पुलिस ने सौरभ निवासी गांव खैरी की शिकायत पर कार चालक चरणदास के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाकर व्यक्ति की जान लेने के आरोप में केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में सौरभ ने बताया था कि 17 दिसंबर 2017 को वह अपने चाचा के साथ जुगलान जा रहा था। उसके आगे उसके पिता ईश्वर सिंह बाइक पर जा रहे थे। जब वह भूना-उकलाना मोड़ पर पहुंचे तो तेज गति से आ रहे कार चालक चरणदास ने उसके पिता की गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में उसके पिता की मौत हो गई। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए चरणदास को दोषी मानते हुए दो साल की कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें