संवाद न्यूज एजेंसी
फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिखा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट मामले में सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया है।
दोषी करार दिए गए गुरप्रीत सिंह उर्फ बब्बू निवासी अरोड़ा कॉलोनी रतिया को डेढ़ साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना व काला सिंह उर्फ कालू निवासी बादलगढ़ हाल आबाद अरोड़ा कॉलोनी रतिया को अंडरगोन व पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस मामले में थाना सदर रतिया पुलिस ने 23 जनवरी 2020 को दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार रतिया से भूना रोड रंगोई नाला चंदोकलां पर नाकाबंदी की हुई थी तो भूना की तरफ से दो युवक एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हुए दिखाई दिए।
मोटरसाइकिल के चालक ने सामने खड़ी पुलिस की गाड़ी को देखकर मोटरसाइकिल वापस मोड़कर भगाने लगा तो पुलिस गाड़ी के चालक राधेश्याम ने सरकारी गाड़ी को भगाकर उनके मोटरसाइकिल के आगे लगा दी। पुलिस ने शक की बिनाह पर जब उपरोक्त दोनों लड़कों को काबू कर उनकी तलाशी ली तो उनके कब्जे से 8 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी।