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चूरापोस्त तस्करी के एक आरोपी को 14 साल, दो अन्य को दस-दस साल की सजा

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अमर उजाला ब्यूरो
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फतेहाबाद। डेढ़ क्विंटल चूरापोस्त तस्करी करने के एक मामले में गिरफ्तार दो नाबालिग सहित तीन युवकों को अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने दोषियों में शामिल एक बालिग युवक रवि कुमार को 14 साल की कैद व घटना के समय दो अन्य नाबालिगों को दस-दस साल की सजा सुनाई है। दोषियों को इस सजा के अलावा एक लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका गया है।
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घटना 3 अक्तूबर 2016 की है। एक सूचना के आधार पर तत्कालीन एएसपी गंगाराम पूनियां की अगुवाई में पुलिस टीम ने हंस कालोनी में छापा मारकर एक मकान से प्लास्टिक के कट्टों में भरा गया चूरापोस्त बरामद किया था। जिस वक्त पुलिस ने रेड मारी थी, उस समय प्लास्टिक के 85 कट्टों में भरकर चूरापोस्त को ट्रक व जीप में लोड किया जा रहा था। इस घटना के दौरान ही पुलिस ने रवि कुमार के अलावा फतेहाबाद शहर एवं बिहार के एक शहर निवासी दो नाबालिग बच्चों को भी गिरफ्तार किया था। अदालत ने इन तीनों को 17 दिसंबर को दोषी करार दिया था। इस मामले में एक अन्य आरोपी युवक को संदेह का लाभ देकर बरी किया जा चुका है।
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