परीक्षा केंद्रों के बाहर लगेगी धारा 144
अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) की सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों की परिधि में धारा 144 लागू होगी। 23 दिसंबर कोे दो पालियों में होगी। जिला उपायुक्त डॉ जेके आभीर के अनुसार परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 144 लागू रहेगी। सुबह की परीक्षा 10:30 बजे से 12 बजे तथा सायं वाली परीक्षा बाद दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगी।
जिलाधीश के निर्देशानुसार कोई भी व्यक्ति घातक हथियार, असलहे व विस्फोटक सामग्री के साथ परीक्षा केंद्र के आसपास नहीं घूम सकता है। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच से अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर पर पाबंदी रहेगी। परीक्षा केंद्र के भीतर कोई भी अवांछनीय व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इस दौरान परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर क्षेत्रफल में फोटो कापी की सभी दुकानें बंद रहेंगी। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवेहलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।