अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद। उपायुक्त डॉ. जेके आभीर ने एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 के प्रावधानों एवं नियम 2008 तथा सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिना लाइसेंस प्राप्त किए पटाखों व अन्य विस्फोटक सामग्री की बिक्री तथा उसके भंडारण पर पाबंदी लगाई है। उन्होंने लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों को भी यह हिदायत दी है कि वे नियमों के अनुसार ही पटाखा व अन्य सामग्री का भंडारण करे तथा इसके अधिक की सामग्री का भंडारण न करें। इसके अतिरिक्त रॉकेट, तीव्र गति चलित सूर्री तथा खतरनाक बम की बिक्री पर भी पूरी तरह से पाबंदी है।
उपायुक्त डॉ आभीर ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा रिट पटीशन में दिए गए निर्देशों की अनुपालना में दीपावली पर्व यानि 7 नवंबर को आतिशबाजी करने का समय शाम 8 से 10 बजे निर्धारित किया गया है। इस समयावधि के बाद में या पहले पटाखे जलाने वाले लोगों को आईपीसी की धारा 188 के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है या उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कोर्ट के आदेशों की अवमानना के भी दोषी होंगे।